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FSSAI ने पकड़ा नकली घी का बड़ा नेटवर्क, 6,500 लीटर से ज्यादा संदिग्ध घी जब्त

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नकली और मिलावटी घी के एक बड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा किया है। FSSAI के नॉर्दर्न रीजनल ऑफिस (NRO) की निगरानी में हुई इस कार्रवाई में दिल्ली और हरियाणा के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। जांच की शुरुआत तब हुई जब अधिकारियों ने देखा कि कुछ ऑनलाइन और प्रिंट विज्ञापनों में प्रीमियम गाय के घी और अन्य घी उत्पादों का प्रचार बिना वैध FSSAI लाइसेंस नंबर और आवश्यक लेबलिंग जानकारी के किया जा रहा था। इसके बाद अधिकारियों ने ग्राहक बनकर उत्पाद खरीदे और जांच के लिए सैंपल एकत्र किए।

लैब जांच में सामने आई मिलावट

संदिग्ध घी के नमूनों को FSSAI मान्यता प्राप्त NABL लैब में भेजा गया, जहां जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट के अनुसार, उत्पाद खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे और उनमें वनस्पति तेल सहित अन्य गैर-दुग्ध पदार्थों की मिलावट पाई गई। इसके बाद FSSAI ने नकली घी के निर्माण, भंडारण और सप्लाई से जुड़े पूरे नेटवर्क की पहचान कर बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों के अनुसार, यह नेटवर्क कई राज्यों में मिलावटी घी की आपूर्ति कर रहा था।

FSSAI ने पकड़ा नकली घी का बड़ा नेटवर्क, 6,500 लीटर से ज्यादा संदिग्ध घी जब्त

दिल्ली और हरियाणा में बड़ी छापेमारी

17 जून 2026 को दिल्ली के द्वारका स्थित धूलसिरस गांव में एक संदिग्ध यूनिट पर छापा मारा गया। यहां से लगभग 1,020 लीटर अज्ञात तेल और करीब 1,500 लीटर संदिग्ध मिलावटी घी बरामद किया गया। वहीं हरियाणा के सोनीपत स्थित एक खाद्य उत्पाद इकाई से 4,000 लीटर से अधिक पैक किया गया संदिग्ध घी जब्त किया गया। कुल मिलाकर 6,500 लीटर से ज्यादा घी और कच्चा माल नियामकीय हिरासत में लिया गया। सभी नमूनों को आगे की वैधानिक जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है।

उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की सलाह

FSSAI ने इस मामले में स्थानीय पुलिस के सहयोग से FIR दर्ज कराई है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि घी या अन्य खाद्य उत्पाद खरीदते समय FSSAI लाइसेंस नंबर, निर्माता की जानकारी, सही लेबलिंग और पैकेजिंग की स्थिति अवश्य जांचें। बेहद कम कीमत पर बिकने वाले उत्पादों से सावधान रहने की भी सलाह दी गई है। किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की शिकायत उपभोक्ता Food Safety Connect ऐप, FoSCoS पोर्टल या संबंधित FSSAI कार्यालय में कर सकते हैं।

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