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बॉम्बे हाईकोर्ट में इमरान खान की मुश्किलें बढ़ीं, अब देनी होगी बिना शर्त माफी

Mumbai News(Speed bharat news):  अभिनेता इमरान खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट इमरान खान के मामले में सुनवाई के दौरान काफी नाराज दिखाई दिया। कोर्ट ने उनके प्रदर्शन में शामिल होने पर सवाल उठाए और साफ कहा कि जब वह भारतीय नागरिक नहीं हैं तो ऐसे विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने का अधिकार कैसे मिला। कोर्ट ने इस मामले में बिना शर्त माफी मांगने की बात भी कही है।

दरअसल मुंबई पुलिस ने इमरान खान को लीव इंडिया नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। इमरान ने पुलिस के इस फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिछली सुनवाई में एफआरआरओ ने अदालत को भरोसा दिया था कि 2 नवंबर तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सोमवार को हुई सुनवाई में इमरान की तरफ से सीनियर वकील वेंकटेश धोंड पेश हुए जबकि महाराष्ट्र सरकार की ओर से सरकारी वकील अंजलि हेलेकर ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इमरान के खिलाफ दर्ज एफआईआर की स्थिति भी पूछी।

अदालत ने कहा कि इमरान बचपन से भारत में रह रहे हैं। उन्होंने यहीं पढ़ाई की और काम भी किया है तो फिर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन क्यों नहीं करते। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वह ओसीआई कार्ड के साथ भारत में रहना चाहते हैं तो उन्हें यह लिखकर देना होगा कि भविष्य में ऐसे किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे।

इस पर इमरान के वकील ने अदालत को भरोसा दिया कि उनके मुवक्किल आगे से न तो ऐसे किसी प्रदर्शन में शामिल होंगे और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे।

हालांकि अदालत ने सिर्फ अंडरटेकिंग देने से बात खत्म नहीं की। कोर्ट ने साफ कहा कि इसके साथ बिना शर्त माफी भी मांगनी होगी। अदालत ने सेलिब्रिटी होने के नाते उनके व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों को उकसाने वाला काम नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है।

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