आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता साफ 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को आ सकती है बड़ी खबर

National news (Speedbharat news):समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जेल से रिहाई को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने और जमानत देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सबकी नजर अदालत के अगले आदेश पर टिकी है। खबरों के मुताबिक दोनों के 31 अक्टूबर या 1 नवंबर के आसपास जेल से बाहर आने की संभावना जताई जा रही है।
आजम खान और अब्दुल्ला आजम नवंबर 2025 से इस मामले में सजा काट रहे हैं। अगर उन्हें राहत मिलती है तो करीब 348 दिन बाद पिता और बेटे की जेल से रिहाई हो सकती है। हालांकि जेल से बाहर आने की अंतिम तारीख अदालत के आदेश और जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर ही साफ होगी।
इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी जेल में आजम खान से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से ही उनकी रिहाई को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी।
पूरा मामला साल 2019 का है। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के पास अलग अलग जन्मतिथि वाले दो पैन कार्ड थे और इनका इस्तेमाल सरकारी दस्तावेजों में किया गया था। इस मामले में रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने आजम खान को 10 साल और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई थी। इसी सजा के खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
आजम खान के सामने अभी दूसरे कानूनी मामले भी हैं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और जल निगम भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों की जांच और कानूनी कार्रवाई चल रही है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी 426 करोड़ 46 लाख रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था। इन संपत्तियों की बाजार कीमत करीब 1170 करोड़ रुपये बताई गई है।
आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ साल 2017 के बाद बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज हुए हैं। ऐसे में दो पैन कार्ड मामले में राहत मिलने के बाद भी उनकी कानूनी मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं होंगी। फिलहाल सबकी नजर हाईकोर्ट के फैसले पर है जो पिता और बेटे की रिहाई को लेकर आगे की स्थिति साफ करेगा।