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Bengaluru Property Tax: बेंगलुरु में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा तो 1 अप्रैल से लगेगा 100 प्रतिशत जुर्माना

Bengaluru Property Tax: अगर आप भी बेंगलुरु में रहते हैं और अब तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया है, तो जल्द ही इसे चुका दें। 1 अप्रैल 2025 से बकाया टैक्स पर 100 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्रेटर बेंगलुरु महानगर पालिके (BBMP) ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर जितनी टैक्स राशि होगी, उतना ही जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा, लंबित टैक्स पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लगाया जाएगा। इस सख्त नियम के लागू होने से पहले ही प्रॉपर्टी मालिकों को टैक्स चुकाने की सलाह दी गई है।

BBMP के विशेष आयुक्त का निर्देश

इस सख्त दंडात्मक नीति को BBMP द्वारा 2024-25 वित्तीय वर्ष के बकाया टैक्स वसूली के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, BBMP के विशेष राजस्व आयुक्त मुनिश मौदगिल ने क्षेत्रीय अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे 1 अप्रैल से पहले बकाया वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाएं। अब तक BBMP ने 4,604 करोड़ रुपये का टैक्स वसूला है, जो लक्ष्य का 88.4 प्रतिशत है। हालांकि, महादेवपुरा, ईस्ट और साउथ ज़ोन में सबसे अधिक टैक्स बकाया है।

Bengaluru Property Tax: बेंगलुरु में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा तो 1 अप्रैल से लगेगा 100 प्रतिशत जुर्माना

कर्नाटक सरकार ने बदला कानून

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में BBMP अधिनियम में संशोधन करते हुए, बकाया राशि पर दंड को घटाकर टैक्स के बराबर कर दिया है। पहले यह दंड दोगुना लगाया जाता था। इसके अलावा, टैक्स बकाया पर एक साल में केवल 100 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी जोड़ा गया है। हालांकि, यह राहत 31 मार्च 2025 तक ही प्रभावी है। इसके बाद, जुर्माने की राशि फिर से बकाया टैक्स के बराबर हो जाएगी।

प्रॉपर्टी जब्त कर नीलामी का आदेश

BBMP ने बकाया टैक्स की वसूली के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसमें प्रॉपर्टी को जब्त कर नीलाम करने जैसी कार्रवाई शामिल है। नगर निकाय ने चेतावनी दी है कि 1 अप्रैल के बाद टैक्स न भरने वालों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इसके साथ ही, बकाया राशि पर भारी जुर्माना और ब्याज लगाया जाएगा।

महादेवपुरा, ईस्ट और साउथ ज़ोन में सबसे अधिक बकाया

BBMP के अनुसार, महादेवपुरा, ईस्ट और साउथ ज़ोन में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। ये क्षेत्र आईटी हब और बड़े रिहायशी इलाकों के लिए जाने जाते हैं, जहां महंगे अपार्टमेंट और वाणिज्यिक भवन हैं। यहां टैक्स बकाया की रकम सबसे अधिक है। अधिकारियों ने इन क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर वसूली तेज करने का निर्देश दिया है।

प्रॉपर्टी मालिकों को दी गई चेतावनी

BBMP ने प्रॉपर्टी मालिकों को आगाह किया है कि वे जल्द से जल्द टैक्स का भुगतान करें, अन्यथा भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए BBMP ने विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का अभियान भी शुरू किया है। टैक्स न भरने वालों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और उनके नाम सार्वजनिक करने की चेतावनी दी जा रही है।

टैक्स भुगतान में देरी का असर

  • 100 प्रतिशत जुर्माना: बकाया राशि के बराबर ही जुर्माना लगेगा।
  • 15 प्रतिशत ब्याज: सालाना 15% ब्याज भी जोड़ा जाएगा।
  • प्रॉपर्टी की नीलामी: लगातार अनदेखी करने पर संपत्ति जब्त कर नीलाम की जा सकती है।
  • कानूनी कार्रवाई: टैक्स नहीं भरने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

बकाया टैक्स भरने की प्रक्रिया

BBMP ने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं दी हैं।

  • ऑनलाइन भुगतान:
    • BBMP की आधिकारिक वेबसाइट: BBMP Property Tax
    • नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड और UPI के जरिए भुगतान करें।
  • ऑफलाइन भुगतान:
    • निकटतम BBMP कार्यालय में जाकर भुगतान करें।
    • चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी भुगतान संभव है।

2024-25 वित्तीय वर्ष में टैक्स वसूली का लक्ष्य

BBMP का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 5,200 करोड़ रुपये का टैक्स वसूलना है। हालांकि, अब तक केवल 4,604 करोड़ रुपये की ही वसूली हुई है, जिससे निकाय प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। इसी वजह से अब सख्त दंड नीति लागू की जा रही है।

टैक्स न भरने पर क्या होगा?

  • आपकी संपत्ति जब्त हो सकती है।
  • BBMP आपकी संपत्ति को नीलाम कर सकती है।
  • भारी ब्याज और जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा।
  • कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं और आपकी प्रॉपर्टी पर टैक्स बकाया है, तो 1 अप्रैल से पहले जल्द ही भुगतान कर दें। अन्यथा आपको 100 प्रतिशत जुर्माने के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। BBMP ने स्पष्ट कर दिया है कि जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए समय रहते टैक्स भरना ही सही विकल्प है।

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