अब OLA-UBER में सफर होगा महंगा! पीक टाइम में किराया सीधा दुगुना, जानिए नया सरकारी फरमान

अगर आप OLA-UBER जैसी टैक्सियों से सफर करते हैं, तो अब आपको पीक ऑवर्स में पहले से ज्यादा किराया देना पड़ सकता है। केंद्र सरकार की नई “मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025” के अनुसार, अब कैब एग्रीगेटर्स को बेस फेयर से दोगुना तक किराया वसूलने की अनुमति होगी। पहले यह सीमा 1.5 गुना थी।
नॉन-पीक में भी लागू होंगी नई शर्तें
जहां पीक टाइम में किराया बढ़ेगा, वहीं सरकार ने ये भी तय किया है कि नॉन-पीक टाइम में एग्रीगेटर बेस फेयर से कम से कम 50 प्रतिशत किराया चार्ज कर सकेंगे। इसका मतलब है कि खाली समय में कुछ राहत भी मिल सकती है। यह गाइडलाइंस राज्यों को अगले तीन महीने में लागू करने के लिए सुझाव दिए गए हैं।
ड्राइवर और यात्रियों पर लगेगा जुर्माना
अगर कोई बुकिंग बिना उचित कारण के ड्राइवर द्वारा कैंसिल की जाती है, तो उसे 10 प्रतिशत या अधिकतम ₹100 का जुर्माना भरना होगा। यही नियम यात्रियों पर भी लागू होगा। बिना कारण बुकिंग रद्द करने पर पैसेंजर को भी पेनल्टी देनी होगी। यह नियम दोनों पक्षों को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाएगा।
ड्राइवरों को बीमा अनिवार्य, पुरानी गाड़ियों पर रोक
नई गाइडलाइन के अनुसार, एग्रीगेटर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि ड्राइवरों के पास कम से कम ₹5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस और ₹10 लाख का टर्म इंश्योरेंस हो। साथ ही, 8 साल से अधिक पुरानी गाड़ियां एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर नहीं की जा सकेंगी। यानी सुरक्षित और ताजगी से भरी सेवाएं अब अनिवार्य होंगी।
लाइसेंस शुल्क और सिंगल विंडो सिस्टम
एग्रीगेटर कंपनियों को ₹5 लाख का लाइसेंस शुल्क देना होगा और यह लाइसेंस 5 साल तक मान्य रहेगा। केंद्र सरकार एक पोर्टल भी विकसित करेगी जहां लाइसेंस संबंधित सारी प्रक्रिया एक ही स्थान पर होगी। इससे पारदर्शिता और कार्यप्रणाली में तेजी आएगी।