Anna University Rape Case: अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस में आया ऐतिहासिक फैसला! 11 धाराओं में दोषी करार, 30 साल जेल की सजा

Anna University Rape Case: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी बलात्कार मामले का फैसला महिला कोर्ट से आ गया है। अदालत ने आरोपी ज्ञानसेकरन को 30 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना दिसंबर 2024 की है जब एक 19 साल की छात्रा के साथ दरिंदगी हुई थी।
अदालत ने सभी धाराओं में दोषी ठहराया
महिला कोर्ट ने ज्ञानसेकरन को बलात्कार के मामले में कुल 11 धाराओं में दोषी माना है। पिछले हफ्ते ही अदालत ने आरोपी को दोषी करार दे दिया था और आज यानी 2 जून को सजा का ऐलान हुआ। आरोपी को बिना किसी रियायत के सीधे 30 साल जेल की सजा सुनाई गई है।
#WATCH | Tamil Nadu | On Chennai Mahila court sentencing accused A Gnanasekaran to life imprisonment for at least 30 years and a fine of Rs 90,000 in Anna University rape case, accused advocate BR Jayaprakash Narayanan says, "The court has found Gnanasekaran the accused in Anna… https://t.co/PvtgMvFM1S pic.twitter.com/EMjahztLDy
— ANI (@ANI) June 2, 2025
वकील बोले अपील करेंगे उच्च न्यायालय में
आरोपी के वकील बी आर जयप्रकाश नारायण का कहना है कि हमें अदालत से दस्तावेज मिलते ही उच्च न्यायालय में अपील करने का मौका मिलेगा। फिलहाल अदालत ने जो जुर्माना लगाया है वह पीड़िता को दिया जाएगा। वकील ने माना कि मामला गंभीर है लेकिन हम कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।
घटना ने मचा दिया था सियासी बवाल
दिसंबर 2024 में यह मामला जब सामने आया था तो पूरे तमिलनाडु में हलचल मच गई थी। विपक्षी दलों ने स्टालिन सरकार पर तीखे हमले किए थे। छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया था कि आरोपी ने पहले वीडियो बनाया और फिर उसे धमकाकर बलात्कार किया।
आरोपी पर पहले से दर्ज थे कई मामले
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि ज्ञानसेकरन आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ पहले से ही 15 केस दर्ज हैं। इससे पहले भी वह बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। बावजूद इसके वह खुलेआम कैंपस में बिरयानी बेच रहा था और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी।