चार साल की लड़ाई के बाद Google ने मानी हार एंड्रॉयड टीवी केस में भरा 20 करोड़ का जुर्माना

Google ने आखिरकार अपने चार साल पुराने एंड्रॉयड टीवी से जुड़े केस को सुलझा लिया है। कंपनी ने CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के साथ यह मामला 20.24 करोड़ रुपये में सेटल कर लिया है। इस केस में गूगल पर अनुचित व्यापारिक व्यवहार का आरोप लगाया गया था।
पहली बार गूगल ने किया सेटलमेंट
यह पहली बार है जब गूगल ने किसी केस को सेटल किया है। 2023 में CCI ने नियमों में बदलाव कर कंपनियों को सेटलमेंट और कमिटमेंट का विकल्प दिया था। यह पहला केस है जिसे गूगल ने इन नए नियमों के तहत सुलझाया है। यह मामला 2021 में शुरू हुआ था।
सेटलमेंट की शर्तें क्या रहीं
गूगल ने CCI द्वारा दिए गए न्यू इंडिया एग्रीमेंट के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। अब गूगल भारत में एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी के लिए प्ले स्टोर और प्ले सर्विसेज का अलग लाइसेंस देगा। कंपनी इन सेवाओं को जबरन बंडल नहीं करेगी।
ओईएम कंपनियों को मिली छूट
इस नए समझौते के बाद ओईएम यानी टीवी बनाने वाली कंपनियों को अब उन डिवाइसों के लिए एंड्रॉयड कम्पैटिबिलिटी कमिटमेंट की जरूरत नहीं होगी जिनमें गूगल ऐप्स शामिल नहीं हैं। इससे कंपनियां अब गूगल की शर्तों के बिना भी टीवी डिवाइस बना और बेच सकेंगी।
भारत ही नहीं दुनिया में मुश्किल में है गूगल
भारत में यह मामला अब सुलझ चुका है लेकिन गूगल पर दुनिया के कई देशों में भी एकाधिकार का गलत फायदा उठाने के आरोप लगे हैं। डिजिटल दुनिया में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने के लिए कंपनी के खिलाफ कई केस चल रहे हैं।